उतर प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 28- अक्टूबर -2022 दिन शुक्रवार को जारी एक आदिसूचना में इस बात की पुष्टि की गई है कि मान्यनीय विशेष न्यायालाय द्वारा कई सारे मामलो में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का कारावास और 2000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
कारणवश आज़म खाँ की सदस्यता रद्द कर दी गयी है, और दिनांक 27- अक्टूबर -2022 से विधानसभा में मो आज़म खाँ का उक्त स्थान रिक्त हो गया है।

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